Section 80JJAA: लाखों की कर save करने का मौका

What is Section 80jjaa deduction?

बेरोजगारी भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण समस्या है, जिसे खत्म करने के लिए अरुण जेटली ने 2016 में आयकर अधिनियम के तहत Section 80JJAA की शुरुआत की थी। यह इतनी अच्छी कटौती थी कि NASSCOM (नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, पुरे देश में 10 हजार से अधिक कंपनियों ने इस सेक्टर को अपनाया।

यह कटौती बहुत सरल है। आप अपनी कंपनी में एक वर्ष में नियुक्त सभी नए कर्मचारियों के कुल वेतन का 30% Section 80JJAA के तहत दावा कर सकते हैं। इस सेक्शन में ध्यान में रखने वाली यह है कि इसमे आपको कुल एक साल वेतन जितना दिया गया है उसमें से 30%(यहाँ 30% लिमिल है इससे ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते हैं, इस सेक्शन में यह नियम है) का क्लेम ले सकते हैं।

लेकिन कुछ कंपनियों ने इस धारा का फायदा उठाना शुरू कर दिया। वे अपनी कंपनी में नए लोगों को कर्मचारी के रूप में जोड़ते थे और इस धारा के तहत अपना पैसा बचाते थे और फिर उन सभी कर्मचारियों को कंपनी से निकाल देते थे।

तो इस सेक्शन का लाभ उठाने के लिए, इसके नियमों में एक शब्द है “एडिशनल” जिसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है और इसे समझना थोड़ा मुश्किल है।

80jjaa deduction with example

मान लीजिए कि आपकी कंपनी में वर्तमान में 200 कर्मचारी काम कर रहे हैं और आप 20 नए कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं, लेकिन उनमें से 10 कंपनी छोड़ देते हैं, तो आप Section 80JJAA के तहत शेष 10 कर्मचारियों के एक वर्ष के वेतन का 30% बचा सकते हैं।

तो ऐसा नहीं है कि आप जितने भी कर्मचारी रखते हैं, उन सभी के वेतन का 30% बचा सकते हैं। आपको तीन-चार साल तक कर्मचारियों की संख्या में हुई शुद्ध वृद्धि की जानकारी देनी होगी। उसके बाद, आप इस आधार पर जितने कर्मचारी काम रहें है सिर्फ उनका वेतन का 30% कर्मचारियों का दावा कर सकते हैं।

इस सेक्शन की एक खास बात यह है कि आप Section 80JJAA के ज़रिए हर आने वाले साल में कर्मचारी का वेतन का 30% क्लेम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर, आप इस सेक्शन के ज़रिए 3 साल में अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन का 90% क्लेम कर सकते हैं।

एक तरह से यह Section 80JJAA द्वारा कैशबैक की तरह काम करता है और दूसरा फायदा यह है कि जब आप Income Tax देते हैं तो उसके P&L में, कुल खर्च में यह दिखाया जाता है कि आप सभी कर्मचारियों का वेतन दे रहे हैं, उसका लाभ आप अलग से ले रहे हैं और दूसरी तरफ, Section 80JJAA के माध्यम से सेक्टर को हर साल 30% की बचत भी हो रही है।

जहां भी सरकार प्रोत्साहन देती है, वहां कुछ चालाक लोग होते हैं जो उसका दुरुपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, तो Section 80JJAA में ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिस कर्मचारी के लिए आप दावा कर रहे हैं।

उसने आपके कंपनी में 3 साल काम किया होगा तभी आपको ऐसे क्षेत्र का लाभ मिल सकता है। उसके बारे में, हम केवल यह देखते हैं कि वह इस वर्ष कंपनी में मौजूद है या नहीं, लेकिन अगले 2 वर्षों में, यह आवश्यक नहीं है कि कर्मचारी अभी भी इसी कंपनी में काम कर रहा हो। कुछ चालाक लोग इस बात का फायदा उठाते हैं कि वे हर जगह यह दिखाकर हर संभव लाभ ले रहे हैं कि उन्होंने एक साल इस कंपनी में काम किया, लेकिन कंपनी उस वर्ष का भी फायदा उठाती है जिसमें कर्मचारी ने कंपनी छोड़ी थी, इसलिए सरकार द्वारा इस धारा में एक और नियम जोड़ा गया। 

लेकिन कुछ समय बाद सरकार को यह अहसास हुआ कि कई कंपनियां इसका फायदा उठा रही हैं, तब सरकार ने नया नियम बनाया कि हर साल जिस कर्मचारी की वजह से कंपनी Section 80JJAA का लाभ लेना चाहती है, उस कर्मचारी को हर साल 365 दिनों में से कम से कम 240 दिन कंपनी में मौजूद रहना अनिवार्य है।

लेकिन अगर इसके बाद भी कोई कंपनी किसी कर्मचारी को कुछ दिन काम करने के बाद अपने कंपनी से निकाल देता है और वह सोचता है कि Section 80JJAA का लाभ उठा ले तो ऐसा नहीं हो सकता है। 

लेकिन मान लीजिए कि कर्मचारी ने देरी से कंपनी जॉइन किया है और उसके 240 दिन पूरे नहीं हुए हैं। तो इसमें कंपनी की गलती नहीं होने पर भी वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता। ऐसी स्थिति में सरकार कंपनी से कहती है कि अगर कर्मचारी इस साल 240 दिन पूरे नहीं करता है तो आप इस साल इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते, लेकिन अगले साल से आप लगातार 3 साल तक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

लेकिन सरकार की इस 240 की शर्त के कारण परिधान, फुटवियर, चमड़ा का कारोबार करने वाले इन तीनों तरह के उद्योगों करने वालें लोगों को परेशानी होने लगी।

इस प्रकार का व्यापार करने वालों को नुकसान हो रहा है। यह एक मौसमी व्यापार है जिसमें कर्मचारियों को साल भर काम देने के लिए कंपनी को ज्यादा कर्मचरियों को  जरूरत नहीं होती। इसलिए सरकार ने इन तीन प्रकार का व्यापार करने वालों के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए और 240 दिन की अवधि को 150 दिन कर दिया। इसलिए अगर इस प्रकार का व्यापार करने वाले लोग Section 80JJAA का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें 240 दिन की शर्त की जरूरत नहीं है। अगर उनके कर्मचारी 150 दिन भी मौजूद रहते हैं तो भी उन्हें Section 80JJAA का लाभ मिलेगा।

अगर आपको याद हो तो हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि सरकार का इस सेक्शन को लाने का मुख्य कारण बेरोजगारी को खत्म करना और लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां उपलब्ध कराना था। और हम जानते हैं कि कंपनियों में काम करने वाले ज्यादातर लोग निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग से हैं। इसलिए इस सेक्शन में एक और महत्वपूर्ण नियम यह है कि इस सेक्शन में केवल वही कर्मचारी Section 80JJAA का लाभ उठा सकते हैं जिनका मासिक वेतन 25000 से कम है। अगर कोई कर्मचारी जिसका मासिक वेतन 25000 से ऊपर है तो वह इस सेक्टर का लाभ नहीं उठा सकता है।

अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर आपकी कंपनी में पहले से 200 कर्मचारी थे और 10 नए कर्मचारी काम के लिए आए हैं, लेकिन कुछ समय बाद 15 कर्मचारी कंपनी छोड़ कर चले गए, तो क्या इसमें कटौती का लाभ उठाया जा सकता है?

तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी कंपनी में 10 नए कर्मचारी शामिल होते हैं और 15 कर्मचारी कंपनी छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब है कि जितने कर्मचारी कंपनी में शामिल हुए थे, उससे ज़्यादा कर्मचारी आपकी कंपनी छोड़कर चले गए हैं। इसलिए जब पिछले साल की तुलना में जाँच की जाए तो आप पाएंगे कि इस साल आपकी कंपनी से ज़्यादा कर्मचारी चले गए हैं। इसलिए आपको Section 80JJAA के तहत कोई लाभ नहीं मिलेगा।

अच्छी बात यह है कि इस प्रावधान का लाभ कोई भी व्यक्ति उठा सकता है। लेकिन एक बात यह है कि कर्मचारी इस प्रावधान का लाभ तभी उठा सकता है जब वह धारा 44AB के अंतर्गत हो। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रावधान का लाभ केवल वही कर्मचारी उठा सकते हैं जो प्रोविडेंट फंड से जुड़े हुए हैं। और जो  कर्मचारी का प्रोविडेंट फंड से जुड़ना अनिवार्य है। अगर कर्मचारी प्रोविडेंट फंड से नहीं जुड़ता है तो वह Section 80JJAA के तहत प्रावधान का लाभ नहीं उठा सकता है।

विषयविवरण
शुरुआत का वर्ष2016
लक्ष्यबेरोजगारी कम करना
आवश्यकतानए कर्मचारियों की नियुक्ति
कटौतीनए कर्मचारियों के वेतन का 30%
समयावधि3 वर्षों तक
योग्यताकर्मचारी का मासिक वेतन ₹25,000 से कम होना चाहिए
शर्तेंकर्मचारी को 240 दिन (परिधान, फुटवियर, चमड़ा उद्योगों के लिए 150 दिन) कंपनी में काम करना आवश्यक
योग्यता (प्रोविडेंट फंड)कर्मचारी को प्रोविडेंट फंड से जुड़ा होना आवश्यक
धारा44AB के अंतर्गत होना चाहिए
समस्याकुछ कंपनियों द्वारा धारा का दुरुपयोग
समाधानशर्तें लागू करना, जैसे कि 240 दिन की उपस्थिति
विशेष स्थितिमौसमी व्यापार (परिधान, फुटवियर, चमड़ा) के लिए 150 दिन की अवधि

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