Section 80EEB: क्या है जाने और save करें 1.5 लाख

What is Section 80EEB?

अगर आप पिछले कुछ समय से वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो क्या आप जानते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं और इस वाहन को खरीदने के लिए किसी मान्यता प्राप्त बैंक से लोन लेते हैं तो इस लोन को चुकाने के लिए आप जो ब्याज देंगे उसमें से आप Income Tax Act Section 80EEB के तहत 1.5 लाख रुपये तक का क्लेम कर अपने पैसे बचा सकते हैं।

मेरा एक दोस्त है अमित, उसने मुझसे पहले ही इलेक्ट्रिक वाहन खरीद लिया है और उसे Section 80EEB का लाभ भी मिला है। फिर उसने मुझसे कहा कि तुम इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की सोच रहे हो, इसलिए बैंक से लोन ले लो। तो कुछ समय बाद मैंने कुछ अच्छी कारों की तलाश की, जिसमें से मैंने एक खरीदने का फैसला किया। कार खरीदने के बाद, जब आयकर का भुगतान करने का समय आया, तो मैंने Section 80EEB के तहत लोन पर ब्याज से 1.5 लाख रुपये का दावा करना चाहा, लेकिन मुझे दावा नहीं मिला, मुझे नहीं पता कि क्यों। क्या आप जानते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ?

कुछ समय तक इधर उधर से इसके बारे में जानकारी जुटाने के बाद मुझे पता चला कि 2019 के बजट में यह घोषणा की गई थी कि फिलहाल लोन पर ब्याज 10% के आसपास है और आप इस Section 80EEB के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये की कटौती ले सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप 1.5 लाख रुपये की पूरी कटौती लेने की सोच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको 15 लाख रुपये का लोन लेना होगा और 15 लाख रुपये में आप एक अच्छी कार ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे थोड़ी बेहतर कार खरीदना चाहते हैं, तो आप अपना कुछ पैसा लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सारा पैसा लोन लेकर ही खरीदा जाए।

और इस लोन को लेते समय आपको एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जिस बैंक से आप लोन ले रहे हैं वह एक मान्यता प्राप्त बैंक होना चाहिए या फिर NBSC से लोन लेना चाहिए तभी आप Section 80EEB का लाभ उठा सकते हैं।

हम में से कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि Section 80EEB eligibility क्या होनी चाहिए? 

तो आपको बता दें कि जब से आप इस लोन पर ब्याज देना शुरू करते हैं, तब से लेकर जब तक यह लोन जारी रहता है, तब तक आप Section 80EEB का लाभ उठा सकते हैं। इसमें समय की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन हाँ पैसे आप सिर्फ 1.5 लाख रुपए का लाभ उठा सकते हैं।

लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023  तक का होना चाहिए।

इसमें इस बात से कोई समस्या नहीं है कि आपका लोन अमाउन्ट कब प्राप्त हुआ है और आपने गाड़ी कब खरीदी इन बातों से कोई मतलब नहीं होता है कि आप Section 80EEB का लाभ उठा पाएंगे कि नहीं उनको सिर्फ ऐसे मतलब है आपका लोन किस डेट को सैंगशन हुआ था। 

मेरे मित्र को Section 80EEB कटौती का लाभ मिल रहा है और मुझे यह लाभ न मिलने का कारण यह है कि मेरे मित्र की लोन कि स्वीकृति तिथि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच थी लेकिन मेरी लोन कि स्वीकृति तिथि इस तिथि के बाद थी, इसलिए मुझे Section 80EEB का लाभ नहीं मिल सका।

अगर आप एक आम नागरिक है तो आप इस सेक्शन का लाभ ले सकते है लेकिन आप किसी कंपनी या ट्रस्ट के नाम पर इस सेक्शन का लाभ नहीं ले सकते है और एक बात का भी ध्यान रखे की आप इसका लाभ सिर्फ एक बार ही ले सकते है। ऐसा नहीं है की आप इस साल लाभ ले और बाद में आप दूसरी बार लाभ लेने की सोच रहे है तो ऐसा नहीं होता है और ऐसा भी नहीं है, की आपने अभी कार खरीदी और उस पर लाभ ले लिया, कुछ साल बाद आपने दूसरी कार या बाइक खरीदी और अब आप सोच रहे है की इस पर भी आपको Section 80EEB का लाभ मिलेगा तो ऐसा नहीं होगा क्यूंकि इस सेक्शन में ऐसा कोई नियम नहीं है।  इसका नियम ये है की एक व्यक्ति इसका लाभ सिर्फ एक बार ही ले सकता है।  

हम बहुत सारे लोग के मन में यह सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि 80eeb deduction for how many years?

यदि कोई भी व्यक्ति यह सोचकर अभी लोन लेता है कि अब उसे Section 80EEB का लाभ मिलेगा तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि 31 मार्च 2009 बीत चुका है अब यदि आप लोन लेते भी हैं तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा।  लेकिन यदि आपने उस समय लोन लिया होता तो उसके बाद आपका लोन चाहे 5 साल, 10 साल या 25 साल से अधिक समय तक जो भी अवधि के लिए अस्तित्व में रहा होता तो आप कटौती सीमा तक क्लेम का लाभ उठा सकते थे।

सभी को उम्मीद थी कि तारीख बढ़ाई जाएगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और लोगों का मानना ​​है कि तारीख इसलिए नहीं बढ़ाई गई क्योंकि सरकार धीरे-धीरे सभी कटौतियों को खत्म करना चाहती है ताकि लोग आयकर अधिनियम के नए स्वरूप में शामिल होने के लिए मजबूर हो जाएं।

इसलिए, वर्तमान में आप इलेक्ट्रिक वाहन लोन के तहत Section 80EEB के तहत कोई लाभ नहीं उठा सकते हैं।

Main pointDetails
Section 80EEB BenefitDeduction on interest paid on loans for electric vehicles
Maximum Deduction AmountRs 1.5 lakh
Interest Rate on LoanApproximately 10%
Loan Amount for Full DeductionRs 15 lakh
Eligibility CriteriaLoan must be sanctioned between 1st April 2019 and 31st March 2023
Loan SourceRecognized banks or NBFCs
Deduction Claim PeriodNo time restriction; benefit available till the loan continues
Single Benefit RuleBenefit can be availed only once per person
Eligibility for IndividualsAvailable only to individuals, not to companies or trusts
Reason for IneligibilityLoan sanction date outside the specified period
Expected Date ExtensionNo extension beyond 31st March 2023, leading to ineligibility for loans sanctioned after this date
Government PolicyNo extension of the deduction period to encourage a shift to the new Income Tax Act form

अक्सर पूछे जाने प्रश्न:

क्या Section 80EEB अभी भी उपलब्ध है?

Section 80EEB की शुरुआत 1 अप्रैल 2019 से शुरू की गई थी और इसका अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 थी। फिलहाल वर्तमान समय में आप इसका कोई लाभ नहीं ले सकते हैं।

80EEB के अंतर्गत कटौती के लिए कौन-कौन एलिजबल हैं ?

80EEB के अंतर्गत कटौती के लिए वे सारे व्यक्ति एलिजबल है जो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच लोन की सहायता से कोई इलेक्ट्रिकल बाइक या, इलेक्ट्रिकल कार खरीदे हों।

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