what is Section 80EEA?
जब मोदी जी 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जो पहली योजना बनाई थी वो थी प्रधानमंत्री आवास योजना, और इस योजना को लाने के पीछे का कारण ये था कि भारत में हर व्यक्ति के पास अपना घर हो।
इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार कई प्रोत्साहन लेकर आई है और 2019 के बजट में इन प्रोत्साहनों में से एक आयकर कटौती Section 80EEA है।
कटौती का नियम सरल था कि अगर आप किसी मान्यता प्राप्त बैंक या NBFC से होम लोन लेते हैं तो उस पर लोन के ब्याज की कटौती मिलेगी। कटौती के नियमों के अनुसार, आप Section 80EEA के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये की कटौती ले सकते हैं।
अब सवाल यह है कि who is eligible for 80eea deduction?
Section 80EEA का लाभ उठाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें दी गई हैं।
इस Section 80EEA का लाभ उठाने के लिए पहली शर्त यह है कि यह आपका पहला घर होना चाहिए, यानी इस घर से पहले आपके नाम पर कोई दूसरा घर नहीं होना चाहिए जब तक कि आपको लोन न मिल जाए। सरकार ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वह चाहती है कि जो व्यक्ति बिना सब्सिडी लोन के अपने जीवन का पहला घर नहीं खरीद सकता, उसे Section 80EEA का लाभ मिलना चाहिए।
और अगर इस योजना का लाभ ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनके पास पहले से ही घर है और वे दूसरा घर खरीदने में सक्षम हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के आने से पहले जो लक्ष्य रखा गया था कि हर परिवार के पास अपना घर हो, वह पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि इस योजना के तहत जिन लोगों को वास्तव में मदद मिलनी चाहिए, उन्हें लाभ नहीं मिल पाएगा बल्कि वे लोग लाभ उठा पाएंगे जो पहले से ही अपना घर खरीदने में सक्षम हैं।
what is deduction under Section 80EEA?
यहां इस योजना के माध्यम से सरकार ऐसे घरों को बढ़ावा दे रही है जिनकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख रुपये तक है ताकि वे लोग भी अपना घर खरीद सकें जिनके पास घर नहीं है।
ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि आप 45 लाख रुपये से अधिक स्टाम्प ड्यूटी वाला घर खरीद रहे हैं और उस घर को खरीदने के लिए इस योजना के तहत लोन लेना चाहते हैं, तो आपको अधिकतम 45 लाख रुपये की ऋण सहायता दी जाएगी।
सेक्शन 80eea के तहत आपको अधिकतम 1.5 लाख की छूट मिलती है और इस योजना के तहत आपको 45 लाख का लोन मिलता है और घर की कीमत भी 45 लाख रुपए है। आपको जो सब्सिडी मिलती है अगर वो 3.3% है तो लोन पर दी जाती है।
और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लिए गए ऋण पर ब्याज 6.5% प्रति वर्ष है और उसमें से आपको 3.3% सब्सिडी मिलती है, यानी ब्याज का लगभग आधा हिस्सा Section 80EEA के तहत सब्सिडी के रूप में उपलब्ध है।
धारा 80ea के तहत आप 1.5 लाख रुपये का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन यदि आप अपना घर निजी उपयोग के लिए खरीदते हैं तो आप गृह संपत्ति के लिए 2 लाख रुपये का अलग से लाभ उठा सकते हैं, जिसका अर्थ है कि आप Section 80EEA के तहत 3.5 लाख रुपये का कुल लाभ उठा सकते हैं।
अगर आपका घर मेट्रो सिटी में है तो आप 60 वर्ग फीट से ज़्यादा का घर नहीं खरीद सकते। मेट्रो सिटी का मतलब है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एनसीआर आदि।
लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अपना घर मेट्रो सिटी में नहीं है तो आपका घर का माप 90 स्क्वायर फीट की हो सकती है।
लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि आपका ऋण 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच स्वीकृत किया जाना चाहिए। यदि ऋण उससे पहले या बाद में स्वीकृत किया जाता है, तो आप Section 80EEA कटौती का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
हाँ, इसमें एक बात हो सकती है कि आप लोन मिलने के कुछ समय बाद घर खरीद सकते हैं, लेकिन लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच स्वीकृत होना चाहिए।
इसका मतलब यह है कि अगर आप इस समय होम लोन लेते हैं तो आपको सेक्शन 80EEA का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने इन तारीखों के बीच लोन लिया है तो आप तब तक Section 80EEA का लाभ उठा सकते हैं, जब तक आपका लोन चलता है।
लेकिन इसमें एक अजीब बात यह है कि बीच में कोविड आने के कारण इस योजना को 2024 तक बढ़ा दिया गया ताकि जो लोग पहले इस योजना का लाभ नहीं उठा सके वे 2024 तक इसका लाभ उठा सकें। इसका मतलब यह है कि आप आवास पर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जो कि अब प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 हो गई है।
और इंडस्ट्री के लोग उम्मीद कर रहे थे कि जैसे पहले इसे 2021था उसको बदलकर 2022 कर दिया गया, उसी तरह अब इसे बढ़ाकर 2024 कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
लेकिन उसकी जगह दिक्कत ये हो गई कि अफोर्डेबल हाउसिंग पर 1% GST भी लगना शुरू हो गया और इस 1% को Income Tax एक्ट Section 80EEA के तहत कटौती का दावा भी नहीं किया जा सकता है, तो लोगों की परेशानी घटने की जगह और बढ़ गई और लोग कह रहे थे कि आपने इस योजना को 2024 तक बढ़ा दिया है, लेकिन जो लोग Section 80EEA का लाभ ले रहे थे, उन्हें अब वो लाभ नहीं मिल रहा है।
Main Points | Details |
Introduction | PM Modi’s Pradhan Mantri Awas Yojana aimed at providing housing for all. |
Section 80EEA Introduction | Incentive introduced in 2019 budget to promote home ownership under PMAY. |
Eligibility Criteria | Must be the individual’s first house. |
Stamp Duty Promotion | Houses with stamp duty up to Rs 45 lakh promoted. |
Maximum Loan Assistance | Up to Rs 45 lakh provided under the scheme. |
Maximum Exemption | Rs 1.5 lakh on interest under Section 80EEA. |
Additional Benefit | Rs 2 lakh for house property for personal use, totaling Rs 3.5 lakh. |
Size Restrictions | 60 sq. meters for metro cities, 90 sq. meters for non-metro cities. |
Loan Sanction Period | April 1, 2019, to March 31, 2022, extended till 2024 due to COVID-19. |
Issues with Extension | Imposition of 1% GST on affordable housing, not claimable under Section 80EEA. |